नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय डांस बार गर्ल्स एसोशिएशन की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई दूसरी याचिकाओं के साथ 20 अप्रैल को करेगा. भारतीय बार गर्ल्स एसोशियेशन ने महाराष्ट्र सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि ये महिलाओं के गौरव, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ है.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुपये उड़ाने से महिलाओं को बुरा लगेगा या अच्छा. सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की वह दलील भी ठुकरा दी थी जिसमें कहा गया था कि मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट भेजा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नया एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही वैधानिक तरीके से लाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बारों पर प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए इस नए एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुपये उड़ाने से महिलाओं को बुरा लगेगा या अच्छा. सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की वह दलील भी ठुकरा दी थी जिसमें कहा गया था कि मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट भेजा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नया एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही वैधानिक तरीके से लाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बारों पर प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए इस नए एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा.
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