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This Article is From Jul 10, 2015

जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30 साल हो गए, अतिथि तुम कब जाओगे...

जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30 साल हो गए, अतिथि तुम कब जाओगे...
फाइल फोटो : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्‍ली: सोचिए, अगर कोई किसी घर में 30 साल से बतौर गेस्ट रह रहे हों तो क्या हो। ऐसे ही मामले को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30 साल हो गए अतिथि तुम कब जाओगे। दरअसल, पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें शहरी विकास मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें दिल्ली के वीपी हाउस के गेस्‍ट हाउस को खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

दरअसल, यहां सासंदों के गेस्ट को ठहराने की व्यवस्था की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस टी एस ठाकुर ने कहा कि भीम सिंह पिछले 30 साल से बतौर गेस्ट रह रहे हैं। कोई कब तक किसी जगह इस तरह रह सकता है। अब तो वो सासंद भी रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने बतौर गेस्ट उन्हें ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह इतने साल तक रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि 30 साल हो गए, अतिथि तुम कब जाओगे। हालांकि उन्होंने दूसरी जगह व्यवस्था करने के लिए दो महीने की मोहलत मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि सब जानते हैं कि भीम सिंह एक फाइटर हैं जो सालों से अधिकारों की लडाई लडते रहे हैं, लेकिन इस मामले में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। उन्हें ये फ्लैट खाली करना होगा।

जानकारी के मुताबिक, इस जगह सासंद के पत्र से कोई बतौर गेस्ट 6 महीने रह सकता था। पिछले 30 सालों से भीम सिंह अलग-अलग सासंदों के लैटर से यहां रह रहे हैं, लेकिन अब विभाग ने पॉलिसी बदल दी और भीम सिंह को जगह खाली करने को कहा।

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