राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने बागी विधायकों (पायलट खेमा) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने की गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की ओर से दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है. स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और उनकी याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है. जिसके बाद शीर्ष न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी.
कपिल सिब्बल के याचिका वापस लेने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने नो प्रॉबल्म कहा. महज 3 मिनट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में यह केस बंद हुआ. सिब्बल ने कहा कि हम याचिका वापस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस मुद्दे को नहीं उठा सकते. सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी रख सकते हैं. सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 32 पेज का आदेश जारी किया है.हम उस पर कानूनी तौर पर विचार कर रहे हैं.
रविवार से ही कयास लगाए जा रहे थे कि स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका वापस ली जा सकती है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर कांग्रेस में एक मत नहीं हो पा रहा है. सूत्रों ने कहा कि पार्टी में इसे लेकर एक राय नहीं है. पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि याचिका को कोर्ट से वापस लेकर इसका राजनीतिक तरीके से हल किया जाना चाहिए. वहीं, पार्टी का दूसरा वर्ग इसका हल कोर्ट में ही चाहता है.
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