
सतलुज-यमुना लिंक मामले को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पंजाब और हरियाणा के बीच समाधान के लिए बातचीत जारी है.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कोर्ट के आदेशानुसार फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहेगी
केंद्र सरकार से शांतिपूर्वक समाधान निकालने के लिए कहा गया है
कोर्ट ने कहा- मामले को लेकर किसी तरह का धरना-प्रदर्शन न हो
फिलहाल कोर्ट के आदेशानुसार यथास्थिति बरकरार रहेगी. पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार को इस मसले का शांतिपूर्वक समाधान निकालने के लिए दो महीने का वक्त दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालती आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसका पालन होना चाहिए. अदालत ने कहा था कि आदेश का पालन करना पंजाब और हरियाणा सरकार का दायित्व है.
VIDEO : पंजाब सरकार को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा व पंजाब को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है इस मामले को लेकर किसी तरह का धरना-प्रदर्शन न हो. इससे पहले पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि पिछले साल अधिसूचना के बाद किसानों को दी गई जमीनों को वापस लेना संभव नहीं है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं