Ahmedabad:
निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत पर अदालत ने 17 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। उधर, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एसवी राजू ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री की भट्ट के खिलाफ की गई एफआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। राजू ने तर्क दिया कि भट्ट को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद नहीं गिरफ्तार किया गया और उन्हें अपने बचाव का पूरा वक्त दिया गया साथ ही चार बार समन भी जारी किया गया था।
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संजीव भट्ट, बेल, कोशिश