New Delhi:
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में संजय दत्त की जमानत निरस्त करने की अपील संबंधी फिल्मकार शकील नूरानी की याचिका खारिज कर दी है। नूरानी और दत्त के बीच वित्तीय लेन-देन संबंधी विवाद चल रहा है। इसी संबंध में नूरानी ने न्यायालय में दस्तक देते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें दत्त के कहने पर अंडरवर्ल्ड की ओर से धमकियां मिल रही हैं। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने कहा, आप लेन-देन संबंधी अपने विवाद को सुलझाने के लिए किसी आपराधिक मामले में इस अदालत का सहारा नहीं ले सकते।
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संजय दत्त, अपील, जमानत