
सलमान खान (फाइल फोटो)
जोधपुर:
अभिनेता सलमान खान के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में फैसला सुनाने के लिए यहां की एक अदालत ने आज 18 जनवरी की तारीख तय की और सलमान से उस दिन अदालत में मौजूद रहने को कहा.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद तारीख तय की.
मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया. मामले में अंतिम दलीलों पर सुनवाई पिछले साल 9 दिसंबर को शुरू हुई थी.
सलमान पर कांकणी गांव में दो काले हिरणों के कथित शिकार के दौरान कथित रूप से उन हथियारों का इस्तेमाल करने और रखने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी. उनके खिलाफ अक्तूबर 1998 में पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. वन विभाग ने मामला दर्ज कराया था। दोषी ठहराये जाने पर सलमान को 7 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद तारीख तय की.
मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया. मामले में अंतिम दलीलों पर सुनवाई पिछले साल 9 दिसंबर को शुरू हुई थी.
सलमान पर कांकणी गांव में दो काले हिरणों के कथित शिकार के दौरान कथित रूप से उन हथियारों का इस्तेमाल करने और रखने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी. उनके खिलाफ अक्तूबर 1998 में पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. वन विभाग ने मामला दर्ज कराया था। दोषी ठहराये जाने पर सलमान को 7 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है.
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