सैफ अली खान की फाइल फोटो
मुंबई:
अभिनेता सैफ अली खान को गुरुवार को बिन मांगे मुराद मिल गई। कहां तो जब वो अदालत आये तो सहमे से थे कि क्या होगा? लेकिन अदालत ने खुद सुलह की सलाह दी और पूछा आपको मंजूर है? सैफ ने तुरंत अपने वकील की तरफ देखा और वकील से इशारा मिलते हां कर दी।
बाहर निकलते ही सैफ ने अपने वकील से कहा कि सुलह की बात हमारे लिए अच्छी खबर है। मामला 22 फ़रवरी 2012 का है। जब सैफ अली खान अपने दोस्त बिलाल ताजदार अमरोही के साथ होटल ताज गए थे। वहां उनकी एक एनआरआई इक़बाल शर्मा से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई।
शर्मा की शिकायत पर कोलाबा पुलिस ने भा.द.स.(आईपीसी) की धारा 325 के तहत मामला दर्ज कर किया और जांच के बाद आरोप पात्र दायर कर चुकी है। पिछली तारीख को शिकायतकर्ता का बयान होना था। लेकिन तब सैफ अली नहीं आये थे इसलिए सुनवाई टल गई थी। तब नाराज होते हुए अदालत ने सैफ को 18 जून को जरूर हाजिर रहने का आदेश दिया था। इस बार सैफ तो हाजिर हो गए लेकिन शिकायतकर्ता इक़बाल शर्मा ही नहीं आये।
सरकारी वकील वाजिद शेख ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और व्यावसायिक मीटिंग की वजह से नहीं आ पाये। मजिस्ट्रेट ने कहा मामला बहुत संगीन नहीं है इसलिए सुलह हो सकती है। सैफ तुरंत तैयार हो गए जबकि सरकारी वकील ने शिकायतकर्ता से पूछने की बात कही। तब अदालत ने कहा मामला मध्यस्थता केंद्र को भेजते हैं, वहां वो अपनी राय रख सकता है।
सुलह के लिए मध्यस्थता की तारीख 27 जुलाई तय हुई है। मध्यस्थता केंद्र में मजिस्ट्रेट दोनों की राय सुनते हैं और अगर दोनों सहमत हों तो तय शर्त के मुताबिक सुलह करा दी जाती है। सैफ अली खान के वकील गिरीश कुलकर्णी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा हम तो सुलह के लिए तैयार हैं। सरकारी वकील वाजिद शेख का कहना है सुलह तभी हो पायेगी जब पीड़ित भी तैयार हो। वर्ना केस फिर से इसी अदालत में सुना जायेगा। यानी सैफ के लिए दिल्ली अभी दूर है।
बाहर निकलते ही सैफ ने अपने वकील से कहा कि सुलह की बात हमारे लिए अच्छी खबर है। मामला 22 फ़रवरी 2012 का है। जब सैफ अली खान अपने दोस्त बिलाल ताजदार अमरोही के साथ होटल ताज गए थे। वहां उनकी एक एनआरआई इक़बाल शर्मा से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई।
शर्मा की शिकायत पर कोलाबा पुलिस ने भा.द.स.(आईपीसी) की धारा 325 के तहत मामला दर्ज कर किया और जांच के बाद आरोप पात्र दायर कर चुकी है। पिछली तारीख को शिकायतकर्ता का बयान होना था। लेकिन तब सैफ अली नहीं आये थे इसलिए सुनवाई टल गई थी। तब नाराज होते हुए अदालत ने सैफ को 18 जून को जरूर हाजिर रहने का आदेश दिया था। इस बार सैफ तो हाजिर हो गए लेकिन शिकायतकर्ता इक़बाल शर्मा ही नहीं आये।
सरकारी वकील वाजिद शेख ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और व्यावसायिक मीटिंग की वजह से नहीं आ पाये। मजिस्ट्रेट ने कहा मामला बहुत संगीन नहीं है इसलिए सुलह हो सकती है। सैफ तुरंत तैयार हो गए जबकि सरकारी वकील ने शिकायतकर्ता से पूछने की बात कही। तब अदालत ने कहा मामला मध्यस्थता केंद्र को भेजते हैं, वहां वो अपनी राय रख सकता है।
सुलह के लिए मध्यस्थता की तारीख 27 जुलाई तय हुई है। मध्यस्थता केंद्र में मजिस्ट्रेट दोनों की राय सुनते हैं और अगर दोनों सहमत हों तो तय शर्त के मुताबिक सुलह करा दी जाती है। सैफ अली खान के वकील गिरीश कुलकर्णी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा हम तो सुलह के लिए तैयार हैं। सरकारी वकील वाजिद शेख का कहना है सुलह तभी हो पायेगी जब पीड़ित भी तैयार हो। वर्ना केस फिर से इसी अदालत में सुना जायेगा। यानी सैफ के लिए दिल्ली अभी दूर है।
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