कानून में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, कुरान और बाइबिल को नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने वाले को उम्रकैद तक की जेल की सजा का प्रावधान है.
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सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में, रंधावा ने कहा, 'पंजाब में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों द्वारा एक जीवित गुरु माना जाता है, न कि एक वस्तु और इसे सिख मर्यादा के अनुसार सम्मान दिया जाता है.'
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कानून जिसमें जो तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, 'इस स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं.'
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पत्र में लिखा गया है, "एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए, बेअदबी करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान जरूरी है. इसलिए, मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि इन बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी जल्दी से जल्दी ली जाए और राज्य सरकार को अवगत कराया जाए.'
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बता दें, पंजाब में 24 घंटे से भी कम समय में बेअदबी की कथित घटनाओं को लेकर दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. शनिवार की शाम अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक शख्स उस बाड़े में कूद गया, जहां गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए थे. जब वहां पर मौजूद लोग उसे रोकने के लिए दौड़े तो उसने तलवार उठा ली. इसके बाद उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
अगले दिन कपूरथला में एक और शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे निशान साहिब (सिख ध्वज) का "अपमान" करते हुए पकड़ा, जबकि पुलिस का कहना है कि यह मामला बेअदबी का नहीं, बल्कि चोरी का लग रहा है.
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