यह ख़बर 31 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुई थी

रेप और सड़क हादसे के शिकारों के इलाज में न हो देरी : दिल्ली हाईकोर्ट

खास बातें

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सरकारी और निजी स्वामित्व वाले सभी अस्पतालों में रेप पीड़ितों और सड़क हादसों में जख्मी हुए लोगों को तुरंत इलाज उपलब्ध हो।
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सरकारी और निजी स्वामित्व वाले सभी अस्पतालों में रेप पीड़ितों और सड़क हादसों में जख्मी हुए लोगों को तुरंत इलाज उपलब्ध हो।

अदालत ने कहा कि अस्पतालों को यह जरूर कहा जाए कि वह ऐसे हालातों में इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। अदालत का यह आदेश दिल्ली गैंगरेप की उस बर्बर घटना के मद्देनजर आया है, जिसमें 23-वर्षीय छात्रा के साथ छह लोगों ने चलती बस में गैंगरेप करने के बाद उसे उसके साथी समेत सड़क पर फेंक दिया था।

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छात्रा की मौत के बाद उसके साथी ने कहा था कि जब वे दोनों सड़क किनारे लहुलुहान और नग्न हालत में पड़े हुए थे, तो मौके पर पहुंचे पुलिसवालों ने यह तय करने में अहम वक्त बर्बाद कर दिया कि मामला किस पुलिस क्षेत्र में दर्ज किया जाए और कौन से नजदीकी सरकारी अस्पताल में उन्हें ले जाया जाए।