विज्ञापन
This Article is From Sep 21, 2017

इन वर्दीधारियों को नहीं है रेल यात्रियों के टिकट चेक करने का अधिकार

किसी भी रेल यात्री का टिकट चेक करने का अधिकारी सिर्फ टीटीई या सचल दस्ता ( बैच) को ही है. रेलवे के नियमों के मुताबिक इस दौरान कमर्शियल स्टाफ आरपीएफ की मदद जरूर ले सकता है.

इन वर्दीधारियों को नहीं है रेल यात्रियों के टिकट चेक करने का अधिकार
फाइल फोटो
नई दिल्ली: अगर आप  ट्रेन में सफर  कर रहे हैं और कोई रेलवे पुलिस का सिपाही आपका टिकट करता है तो उसको आप साफ कह सकते हैं कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. किसी भी रेल यात्री का टिकट चेक करने का अधिकारी सिर्फ टीटीई या सचल दस्ता ( बैच) को ही है. रेलवे के नियमों के मुताबिक इस दौरान कमर्शियल स्टाफ आरपीएफ की मदद जरूर ले सकता है. लेकिन नियमों की जानकारी न होने की वजह से आम यात्रियों से आरपीएफ या जीआरपी के सिपाही जमकर वसूली करते हैं. जिसके वीडियो भी कई बार बनाए जा चुके हैं. इतना ही नहीं कई बार तो रेलवे पुलिस के सिपाही जनरल और स्लीपर के डिब्बों में पैसे लेकर सीट भी दिलाने का काम करते हैं. 

पढ़ें :  रेल में सफर करने वालों के लिए काम की खबर, अब खाने की मात्रा और सप्लाई करने वाले का डीलर का लिखा होगा नाम

रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम रेलवे में काफी पहले से लागू है कि जीआरपी या आरपीएफ का काम टिकट चेक करना नहीं है.  

टीटीई, बैच या कमर्शियल स्टाफ ही किसी भी यात्री से टिकट मांग सकता है. जरूरत पड़ने पर रेलवे का कमर्शियल स्टाफ आरपीएफ की मदद ले सकता है. अधिकारी ने कहा कि रेलवे अब इस नियम को सख्ती से पालन कर रही है. अगर किसी भी सिपाही के खिलाफ टिकट चेक करने की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: