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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने हिट एंड रन (Hit and run) सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की तैयारी कर ली है. अब हिट एंड रन में गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार और मृतकों के परिवार को 2 लाख रु दिए जाएंगे. यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू लोगी. सड़क परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वरदान ने NDTV से बातचीत में बताया कि 25 फरवरी को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अधिकतम साढ़े तीन माह में राशि का भुगतान होगा और मुआवजे की राशि सीधे अकाउंट में जाएगी. बता दें, हिट एंड रन मामलों में गंभीर रूप से घायलों को 12,500 रु की राशि थी जिसे अब अब 50 हजार किया गया है, इसी तरह मौत के मामले में 25 हजार की राशि थी वह अब 2 लाख रुपये की गई है.