हिट एंड रन केस में मारे गए लोगों के परिजनों को अब बतौर मुआवजा मिलेंगे ₹ 2 लाख : सड़क एवं परिवहन मंत्रालय

राशि बढ़ाने जाने के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालते हुए वरदान ने कहा, 'ये व्‍यवस्‍था 1994 से लागू थी और समय बीतने पर इस राशि को बढ़ाने की जरूरत पड़ी.'

नई दिल्‍ली :

केंद्र सरकार ने हिट एंड रन  (Hit and run) सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की तैयारी कर ली है. अब  हिट एंड रन में गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार और मृतकों के परिवार को 2 लाख रु दिए जाएंगे. यह व्‍यवस्‍था  1 अप्रैल से लागू लोगी. सड़क परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वरदान ने NDTV से बातचीत में बताया कि 25 फरवरी को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अधिकतम साढ़े तीन माह में  राशि का भुगतान होगा और मुआवजे की राशि सीधे अकाउंट में जाएगी. बता दें, हिट एंड रन मामलों में गंभीर रूप से घायलों को 12,500 रु की राशि थी जिसे अब अब 50 हजार किया गया है, इसी तरह मौत के मामले में 25 हजार की राशि थी वह अब 2 लाख रुपये की गई है.

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राशि बढ़ाने जाने के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालते हुए वरदान ने कहा, 'ये व्‍यवस्‍था 1994 से लागू थी और समय बीतने पर इस राशि को बढ़ाने की जरूरत पड़ी.' उन्‍होंने बताया कि सालभर में 70 हजार हिट एंड रन के मामले दर्ज होते हैं, इनमें करीब  30 हजार मौतें होती हैं 61 हजार घायल होते हैं. ये कुल दुर्घटनाओं का करीब 15% है. ऐसे मामलों में सरकार मुआवजा देती है क्‍योंकि टक्‍कर मारने वाली गाड़ी पकड़ी नहीं जाती.

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वरदान ने बताया कि अब तक हम साल भर में करीब 6 करोड़ रु देते हैं, अब यह राशि बढ़ेगी लेकिन हमारे पास पर्याप्त राशि है. मोटे तौर पर दो महीने में राशि देने की प्रक्रिया पूरी हो होनी चाहिए. अगर वक्त इससे ज्यादा लगा तो कारण बताना होगा, जो पहले नहीं था.