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This Article is From Oct 20, 2020

इस राज्य में टू-व्‍हीलर चलाते हुए हेलमेट नहीं पहना तो ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए होगा सस्‍पेंड...

पत्र में उल्लेख किया गया है कि मोटर वाहन कानून की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले चार साल से अधिक उम्र वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है और कर्नाटक मोटर वाहन नियम में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है.

इस राज्य में टू-व्‍हीलर चलाते हुए हेलमेट नहीं पहना तो ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए होगा सस्‍पेंड...
प्रतीकात्‍मक फोटो
बेंगलुरू:

कर्नाटक के परिवहन विभाग (Transport department, Karnataka) ने कहा है राज्य में हेलमेट पहने (without helmet) बिना दो पहिया वाहन चलाने (Driving two-wheeler) पर तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence) को निलंबित कर दिया जाएगा. परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त ने 16 अक्टूबर के एक पत्र में सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को मोटर वाहन कानून की संबंधित धाराओं के तहत हेलमेट नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूलने को कहा है और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा.अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है.

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पत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा कमेटी के निर्देशों के बाद इस संबंध में फैसला किया गया.कमेटी ने सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की थी. पत्र में उल्लेख किया गया है कि मोटर वाहन कानून की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले चार साल से अधिक उम्र वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है और कर्नाटक मोटर वाहन नियम में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है.लोगों के विरोध के बाद पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार ने हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना राशि 1,000 रुपये से घटाकर 5,00 रुपये कर दी थी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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