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This Article is From Sep 11, 2020

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना होगा, ड्रग्स मामले में नहीं मिली जमानत

सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों के लेकर गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. बता दें कि इस मामले में रिया को ड्रग्स खरीद के आरोपों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था. 

रिया को अभी जेल में ही रहना होगा, ड्रग्स कनेक्शन में नहीं मिली है जमानत.

मुंबई:

सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों (drugs use allegations) के लेकर गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को जमानत नहीं मिली है. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. बता दें कि इस मामले में रिया को ड्रग्स खरीद के आरोपों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था. मुंबई की कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.

रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उनकी पहली जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी और उन्हें 22 सितंबर तक जेल भेज दिया गया था. इसके बाद से रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने मुंबई के एक कोर्ट में उनकी जमानत याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है. 

सबकी जमानत याचिका खारिज

सत्र अदालत ने रिया चक्रवर्ती के साथ ही भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ज़ैद विलात्रा और अब्देल बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज कर दी. एनसीबी के मुताबिक, मामले में लगी NDPS की धारा 27A की भूमिका अहम है. 27A अपराध के लिए वित्तीय मदद से जुड़ी धारा है.

सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच के दौरान आए ड्रग्स एंगल के तहत के अब तक कुल 10 गिरफ्तारी हो चुकी है. सबसे पहले पकड़े गए करण और अब्बास की जमानत पहले दिन ही हो गई थी, पर अनुज केशवानी की गिरफ्तारी के बाद मामला संगीन हो गया क्योंकि उसके पास से  गांजा के साथ चरस और LSD जैसे ड्रग्स भी बरामद हुए थे.

रिया चक्रवर्ती की तरफ से दलील दी गई थी उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नही हुआ है और ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े होने के कोई पुख्ता सबूत भी एन सी बी दे नही पाई है इसलिए उन्हें जमानत पाने का अधिकार है, लेकिन अदालत ने ये दलील खारिज कर दी. और तो और, जिनके उपर 27A की धारा नही लगी है उन पर भी एनसीबी ने धारा 29 लगाकर सभी को ड्रग्स सिंडिकेट में साजिश का आरोपी बनाया है.

जमानत न मिलने पर रिया के वकील ने कहा है कि 'हम NDPS स्पेशल कोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं, मिलने के बाद अगले हफ्ते तक इस मामले में हाईकोर्ट जाने को लेकर फैसला किया जाएगा.'

रिया और एनसीबी ने अपनी दलीलों में क्या कहा था?

रिया ने गुरुवार को दिए गए अपने बयान में आरोप लगाया था कि NCB की पूछताछ के दौरान उन्हें ‘दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान' देने पर मजबूर किया गया. वहीं अपनी याचिका में रिया ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है.

हालांकि, एनसीबी ने को जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भले ही इस मामले में जब्त की गई प्रतिबंधित ड्रग्स की मात्रा कम थी लेकिन इसकी कीमत 1,85,200 रुपए की थी. जमानत याचिकाओं पर अपने जवाब में दाखिल किये गये हफलनामे में एनसीबी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था करते थे और उसके पैसे देते थे. एनसीबी ने कहा कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और मामले के प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं.

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