विज्ञापन
This Article is From Mar 13, 2021

15 साल पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नहीं होगा रिन्युअल,इस तिथि से नियम लागू होगा

सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. यह नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.’

15 साल पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नहीं होगा रिन्युअल,इस तिथि से नियम लागू होगा
Road Transport and Highways Ministry ने सभी पक्षों से मांगे सुझाव
नई दिल्ली:

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)ने प्रस्ताव दिया है कि वह 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण (RC Renewal) नहीं करेगी. अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो 1 अप्रैल 2022 से ऐसे वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होगा. 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं. इसमें कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम केंद्र और राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के सभी सरकारी वाहनों पर लागू होगा.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा, ‘1अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. यह नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.'

इससे पहले 1 फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ (Vehicle Scrap Policy) नीति की घोषणा की थी. इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और कामर्शियल वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी किया गया था. मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की थी. इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणी, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com