केन्द्रीय मंत्री गोहेन के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज (फाइल फोटो)
गुवाहाटी:
असम पुलिस ने नगांव जिले में 24 साल की एक महिला का कथित रूप से बलात्कार और उसे धमकाने के संबंध में रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. गोहेन के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) संजीव गोस्वामी ने संपर्क किये जाने पर बताया कि मंत्री ने भी महिला और उसके परिवार के खिलाफ ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने दावा किया कि मंत्री के खिलाफ मामला वापस ले लिया गया है. इस बारे में पूछे जाने पर नगांव थाना प्रभारी अनंत दास ने कहा कि महिला ने अदालत में मामला वापस लेने का अनुरोध किया है लेकिन ‘‘मामला अभी भी मौजूद है... हम अपनी जांच करेंगे.’’
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नगांव की पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सबिता दास ने कहा कि नगांव थाने में शिकायत मिलने के बाद दो अगस्त को गोहेन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. उन्होंने कहा, ‘‘हमने मामला दर्ज किया है. जांच शुरू हो चुकी है और हम कानून के अनुसार आगे बढेंगे.’’ हालांकि सबिता ने मामले के बारे में कोई जानकारी देने से इंकार किया. नगांव थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामला पिछले सप्ताह दर्ज किया गया जिसकी संख्या 2592...18 है. उन्होंने कहा, ‘‘भादंसं की धाराओं 417 (धोखाधड़ी), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. हम जांच कर रहे हैं और महिला का बयान दर्ज किया जा चुका है.’’
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उन्होंने कहा कि महिला ने मेडिकल जांच से इंकार किया है. अधिकारी ने कहा, ‘‘शिकायत के अनुसार, कथित घटना सात से आठ महीने पुरानी है,. गोहेन और महिला दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते थे और केन्द्रीय मंत्री उसके घर जाते थे.’’ उन्होंने कहा कि गोहेन ने महिला के घर पर कथित अपराध उस समय किया जब उसके पति और अन्य परिजन मौजूद नहीं थे. यह पूछे जाने पर कि क्या गोहेन की गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हम अब जांच कर रहे हैं. अगर जरूरत पड़ी तो जांच पूरी होने के बाद ही गिरफ्तारी होगी.’’
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नगांव की पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सबिता दास ने कहा कि नगांव थाने में शिकायत मिलने के बाद दो अगस्त को गोहेन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. उन्होंने कहा, ‘‘हमने मामला दर्ज किया है. जांच शुरू हो चुकी है और हम कानून के अनुसार आगे बढेंगे.’’ हालांकि सबिता ने मामले के बारे में कोई जानकारी देने से इंकार किया. नगांव थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामला पिछले सप्ताह दर्ज किया गया जिसकी संख्या 2592...18 है. उन्होंने कहा, ‘‘भादंसं की धाराओं 417 (धोखाधड़ी), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. हम जांच कर रहे हैं और महिला का बयान दर्ज किया जा चुका है.’’
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उन्होंने कहा कि महिला ने मेडिकल जांच से इंकार किया है. अधिकारी ने कहा, ‘‘शिकायत के अनुसार, कथित घटना सात से आठ महीने पुरानी है,. गोहेन और महिला दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते थे और केन्द्रीय मंत्री उसके घर जाते थे.’’ उन्होंने कहा कि गोहेन ने महिला के घर पर कथित अपराध उस समय किया जब उसके पति और अन्य परिजन मौजूद नहीं थे. यह पूछे जाने पर कि क्या गोहेन की गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हम अब जांच कर रहे हैं. अगर जरूरत पड़ी तो जांच पूरी होने के बाद ही गिरफ्तारी होगी.’’
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