चेन्नई:
राजीव गांधी की हत्या के तीन दोषियों की अर्जी पर मद्रास हाईकोर्ट में 29 नवंबर तक सुनवाई टल गई है। इससे पूर्व मुरुगन संथन और पेरारीवलन ने अपनी याचिका में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए इनकी फांसी पर 8 हफ्ते की रोक लगा दी थी और केन्द्र से जवाब मांगा था। तीनों दोषियों की पैरवी कर रहे रामजेठमलानी और दो दूसरे वकीलों ने कहा था कि इनकी दया याचिका पर फैसला लेने में बहुत ज्यादा वक्त लिया गया जो संविधान जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत आजादी से जुड़ी संविधान की धारा 21 के खिलाफ़ है।
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