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This Article is From Jul 24, 2020

राजस्थान की सियासी जंग: HC के फैसले को आज ही SC में चुनौती देने की तैयारी में स्पीकर: सूत्र

शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट कैंप को राहत देते हुए अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

राजस्थान की सियासी जंग: HC के फैसले को आज ही SC में चुनौती देने की तैयारी में स्पीकर: सूत्र
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक बार फिर SC का रुख करेंगे स्पीकर. (फाइल फोटो)
  • राजस्थान HC के खिलाफ SC जा सकते हैं स्पीकर
  • हाईकोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर लगाई है रोक
  • यथास्थिति को बरकरार रखने का दिया है आदेश
नई दिल्ली:

राजस्थान का सियासी जंग (Rajasthan Congress Crisis) अब हर रोज़ नए मोड़ देख रहा है. शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सचिन पायलट कैंप (Sachin Pilot) को राहत देते हुए अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी इस आदेश के खिलाफ शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पीकर अभी पायलट सहित बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकते. अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस फैसले के खिलाफ स्पीकर शीर्ष अदालत का रुख कर सकते हैं.

इसके पहले स्पीकर राजस्थान हाईकोर्ट के पुराने फैसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करके शुक्रवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. विधायकों को अयोग्यता का नोटिस देने का मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर स्पीकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट गए थे. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें कपिल सिब्बल ने स्पीकर का पक्ष रखा था. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख सोमवार को रखी है. शीर्ष अदालत ने कहा था हाईकोर्ट शुक्रवार को जो भी फैसला सुनाएगा, वो उसके अधीन रहेगा.

बता दें कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए. कोर्ट ने स्पीकर की नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है. यानी फिलहाल स्पीकर पायलट सहित बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. वहीं, पायलट कैंप की ओर से इस मामले में केंद्र को भी पार्टी बनाए जाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वो मामले में केंद्र का पक्ष भी सुनेगा. और कोर्ट के इस फैसले के साथ ही पायलट कैंप को फिर एक बड़ी राहत मिली है और फिलहाल मामला लंबा खिंचता दिख रहा है.

स्पीकर जोशी ने बुथवार को एक प्रेस कॉन्फेंस कर हाईकोर्ट के उस फैसले पर विरोध दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि स्पीकर के पास नोटिस जारी करने का अधिकार है, क्या वो अपने अधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकते? उन्होंने कहा था कि मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 'दखल और फैसले में की जा रही देरी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा था राजस्थान हाईकोर्ट में जो हुआ, वो संसदीय लोकतंत्र का हनन है.

Video: फिलहाल विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट

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