राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan HC) ने रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू (Asaram Bapu) की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. आसाराम की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. कोविड होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती कराया गया है. हालांकि स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, आसाराम ने क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है.
आसाराम बापू का पोस्टर लगाकर जेल में कंबल बांटने के मामले की जांच शुरू
Rajasthan HC rejects interim bail plea of Asaram Bapu, serving life imprisonment in a rape case. He was seeking interim bail on health grounds
— ANI (@ANI) May 21, 2021
He was admitted to AIIMS after contracting COVID & as per his health bulletin he has completed his quarantine period & can be discharged pic.twitter.com/2xey9ICbBj
आसाराम के बाद उसका बेटा नारायण साईं भी बलात्कार का दोषी करार
गौरलब है कि पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को रोजाना एक बार जोधपुर केंद्रीय जेल से बाहर का खाना मंगाने की मंगलवार को इजाजत दे दी थी. आसाराम एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. हालांकि, अदालत ने कहा कि बाहर से लाए गए खाने को आसाराम को देने के पहले जेल अधिकारी इसकी पूरी जांच कर लेंगे.आसाराम ने अदालत में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि बुजुर्ग होने और मेडिकल कंडीशन के कारण उसे जेल के बाहर से ऐसा खाना मंगाने की अनुमति दी जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो. उसके वकील जेएस चौधरी ने दलील दी थी कि जेल में दिया जाने वाला भोजन आसाराम के अनुकूल नहीं है और इससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.
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