राजस्थान सरकार के कई कर्मचारियो के प्रमोशन की फाइलें अटकी हुई थीं
जयपुर:
प्रमोशन की चाह किसे नहीं होती लेकिन अगर इसे पाने के लिए आपके बच्चों की गिनती रोढ़ा बन जाए तो क्या किया जाए?
राजस्थान सरकार ने ऐसा ही एक नियम बना रखा था जिसके तहत दो से ज्यादा संतानों वाले सरकारी अफसर और कर्मचारियों की आर्थिक तरक्की (Assured Career Progression) पर रोक लगी हुई थी। यानि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें राजस्थान सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगी हुई थी।
राहत की बात यह है कि मंगलवार को कर्मचारियों पर लगी इस रोक को हटा दिया गया है। अब दो से ज्यादा संतान वाले अफसर और कर्मचारी भी आर्थिक पदोन्नति का लाभ उठा पाएंगे लेकिन इसके लिए इन्हें 5 साल का इंतज़ार करना होगा।
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दो से ज्यादा संतान वाले कर्मी अपने एसीपी (Assured career Progression) का तय अवधि के 5 साल बाद फायदा उठा सकेंगे। सुनने में शायद 5 साल बहुत ज्यादा लगें लेकिन जहां इस पर पूरी तरह रोक थी, वहां इसे 5 साल तक सीमित कर देना किसी भी सरकारी नौकरी वाले को राहत देने जैसा है। वहीं जिनकी सिर्फ एक या दो संतान हैं, उन्हें पहले से ही इस नियम से अलग रखा जा चुका है।
क्या कहता है नियम
दरअसल 2008 में बने नियम के तहत 1 जून 2002 के बाद दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों और अफसरों के एसीपी पर पूरी तरह रोक लगी हुई थी। इससे हजारों कर्मचारियों की आर्थिक पदोन्नति पर विराम लगा हुआ था। कई विधायक, कर्मचारी और अधिकारी संगठन भी इसे बदलने की लगातार मांग कर रहे थे।
वैसे वेतन नियमों के मुताबिक राज्य सरकार की नौकरियों में एसीपी के लिए 9, 18 और 27 साल का नियम लागू होता है। यानि नौकरी पकड़ने के 9 साल बाद पहला और इसी तरह आगे के प्रमोशन होंगे। लेकिन अभी तक इस नियम का फायदा दो से ज्यादा संतान वालों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था।
नए संशोधन के बाद दो से ज्यादा बच्चों वाले कर्मियों को भी इसका फायदा मिलेगा लेकिन तय अवधि के 5 साल बाद यानि 9 की जगह 14 साल, 18 की जगह 23 और 27 की जगह 32 साल बाद ही ऐसा हो पाएगा। फिलहाल 'कुछ नहीं से कुछ ही सही' की तर्ज पर राजस्थान के सरकारी कर्मचारी खुशियां मना रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने ऐसा ही एक नियम बना रखा था जिसके तहत दो से ज्यादा संतानों वाले सरकारी अफसर और कर्मचारियों की आर्थिक तरक्की (Assured Career Progression) पर रोक लगी हुई थी। यानि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें राजस्थान सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगी हुई थी।
राहत की बात यह है कि मंगलवार को कर्मचारियों पर लगी इस रोक को हटा दिया गया है। अब दो से ज्यादा संतान वाले अफसर और कर्मचारी भी आर्थिक पदोन्नति का लाभ उठा पाएंगे लेकिन इसके लिए इन्हें 5 साल का इंतज़ार करना होगा।
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दो से ज्यादा संतान वाले कर्मी अपने एसीपी (Assured career Progression) का तय अवधि के 5 साल बाद फायदा उठा सकेंगे। सुनने में शायद 5 साल बहुत ज्यादा लगें लेकिन जहां इस पर पूरी तरह रोक थी, वहां इसे 5 साल तक सीमित कर देना किसी भी सरकारी नौकरी वाले को राहत देने जैसा है। वहीं जिनकी सिर्फ एक या दो संतान हैं, उन्हें पहले से ही इस नियम से अलग रखा जा चुका है।
क्या कहता है नियम
दरअसल 2008 में बने नियम के तहत 1 जून 2002 के बाद दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों और अफसरों के एसीपी पर पूरी तरह रोक लगी हुई थी। इससे हजारों कर्मचारियों की आर्थिक पदोन्नति पर विराम लगा हुआ था। कई विधायक, कर्मचारी और अधिकारी संगठन भी इसे बदलने की लगातार मांग कर रहे थे।
वैसे वेतन नियमों के मुताबिक राज्य सरकार की नौकरियों में एसीपी के लिए 9, 18 और 27 साल का नियम लागू होता है। यानि नौकरी पकड़ने के 9 साल बाद पहला और इसी तरह आगे के प्रमोशन होंगे। लेकिन अभी तक इस नियम का फायदा दो से ज्यादा संतान वालों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था।
नए संशोधन के बाद दो से ज्यादा बच्चों वाले कर्मियों को भी इसका फायदा मिलेगा लेकिन तय अवधि के 5 साल बाद यानि 9 की जगह 14 साल, 18 की जगह 23 और 27 की जगह 32 साल बाद ही ऐसा हो पाएगा। फिलहाल 'कुछ नहीं से कुछ ही सही' की तर्ज पर राजस्थान के सरकारी कर्मचारी खुशियां मना रहे हैं।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
राजस्थान सरकार, जयपुर, सरकारी कर्मचारी, प्रमोशन, वसुंधरा राजे सरकार, Rajasthan Government, Jaipur, Government Employee, Promotion, Vasundhara Raje Government