नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने 10 करोड़ रुपयों के बदले पद दिए जाने के रिश्वत कांड के आरोपी पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला, रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार एवं पांच अन्य आरोपियों द्वारा दाखिल जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने सातों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 19 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस बीच दो आरोपियों एमवी मुरली कृष्णन तथा सीवी वेणुगोपाल द्वारा दाखिल जमानत याचिकाओं पर दलील सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका पर आदेश को 15 जुलाई तक के लिए टाल दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र तो दाखिल कर दिए थे, पर जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
इससे पहले, न्यायालय ने मामले में कथित तौर पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले अजय गर्ग को जमानत दे दी थी। कुमार को रेलवे बोर्ड में पद दिए जाने के एवज में ली जाने वाली रिश्वत की राशि तय करने में गर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका माना जा रहा है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने सातों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 19 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस बीच दो आरोपियों एमवी मुरली कृष्णन तथा सीवी वेणुगोपाल द्वारा दाखिल जमानत याचिकाओं पर दलील सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका पर आदेश को 15 जुलाई तक के लिए टाल दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र तो दाखिल कर दिए थे, पर जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
इससे पहले, न्यायालय ने मामले में कथित तौर पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले अजय गर्ग को जमानत दे दी थी। कुमार को रेलवे बोर्ड में पद दिए जाने के एवज में ली जाने वाली रिश्वत की राशि तय करने में गर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका माना जा रहा है।
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