विज्ञापन
This Article is From Feb 24, 2019

राहुल ने भूपेश बघेल को लिखा पत्र: आदिवासियों को हटाने के कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करें

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासियों को बेदखल करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा है.

राहुल ने भूपेश बघेल को लिखा पत्र: आदिवासियों को हटाने के कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करें
राहुल गांधी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासियों को बेदखल करने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा है. राहुल गांधी ने इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल को एक पत्र लिखा है. दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जिन आदिवासियों और वनवासियों के वन्य भूमि के दावे खारिज कर दिये गये हैं, उन्हें बेदखल किया जाए.  

इंदिरा गांधी की हत्या पर बोले राहुल गांधी- मां से भी बढ़कर थीं, मुझे बैडमिंटन सिखाने वाले बॉडीगार्ड ने की हत्या

राहुल गांधी ने बघेल को 23 फरवरी को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के संबंध में आपका तुरंत दखल देना जरूरी है. अदालत ने राज्य सरकारों को आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया है जिनका दावा वन अधिकार कानून के तहत खारिज कर दिया गया है.' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘इतने बड़े पैमाने पर उन्हें बेदखल किये जाने'' के मद्देनजर इस संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर करना ठीक होगा.

विस्थापन : आदिवासियों और वन कर्मियों के बीच टकराव, 40 से ज्यादा घायल

वहीं, केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि देशभर में दस लाख से अधिक आदिवासियों और वनवासियों को जमीन से बेदखल करने के मुद्दे को ‘‘सहानुभूतिपूर्वक'' देखा जाना चाहिए. उच्चतम न्यायालय ने 21 राज्यों को उन आदिवासियों और वनवासियों को बेदखल करने को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराने को कहा है, जिनका वनभूमि पर दावा खारिज कर दिया गया था.

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री हर्षवर्धन ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश पर संभलकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘इस मुद्दे को सहानुभूतिपूर्वक देखा जाना चाहिए.' हालांकि उन्होंने इस संबंध में विस्तार से नहीं बताया और कहा कि उन्होंने 13 फरवरी के फैसले को नहीं पढ़ा है और उन्हें केवल मीडिया के माध्यम से ही इस बारे में पता चला है. 

मध्य प्रदेशः मिलिए बीजेपी के विधायक से जो रहते हैं झोपड़ी में, समर्थक बनवा रहे चंदे से घर

दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने 13 फरवरी को संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा था कि जिन आदिवासियों-वनवासियों के खिलाफ जमीन से बेदखल किये जाने का आदेश जारी हुआ था, उन्हें हटाया गया या नहीं और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वजह बतायी जाए. 

VIDEO: आदिवासियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com