आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी

नई दिल्ली:

तीन अलग-अलग दलों के तीन नेता कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे पर साथ-साथ हैं। मुद्दा बयानों के आधार पर आपराधिक मानहानि के मामलों का है।

इस मामले को लेकर पहले स्वामी फिर केजरीवाल और अब राहुल भी सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। अपनी याचिका में तीनों ने इस कानून को बोलने की आज़ादी के मौलिक अधिकार के ख़िलाफ़ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को भी नोटिस जारी किया है।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि कोर्ट इन केस की मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि संवैधानिक वैधता पर जांच करेगा। इस मामले में फ़ैसला दो महीने में आएगा। हालांकि कई देशों में ये कानून ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फैसला संविधान के हिसाब से दिया जाएगा।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि इस मामले में दो एमीक्स क्यूरी बनाए गए लेकिन दोनों ने अपनी अलग-अलग राय दी है। एक का कहना है कि आपराधिक मानहानि को बना रहना चाहिए जबकि दूसरे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ सिविल मानहानि रहनी चाहिए। ऐसे में सभी पक्षों के जवाब दाखिल होने के बाद इस पर फैसला सुनाया जाएगा।

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नितिन गडकरी मामले में केजरीवाल एक बार जेल जा चुके हैं जबकि राहुल को 8 मई को भिवंडी की कोर्ट में पेश होना था। फिलहाल सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है।