पुणे की एक अदालत ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में गिरफ्तार आनंद तेलतुंबड़े (Anand Teltumbde) को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देते हुए यह आदेश दिया है. आपको बता दें कि पुणे पुलिस ने दलित स्कॉलर तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) को शनिवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. शुक्रवार को पुणे सेशन कोर्ट ने आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पुणे सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को तेलतुंबडे के खिलाफ पर्याप्त सामग्री का हवाला देते हुए गिरफ्तारी से पहले जमानत अर्जी देने से इनकार कर दिया था. एडिशनल सेशन जज किशोर वडाने ने फैसला सुनाने के दौरान कहा था कि 'मेरे विचार में जांच अधिकारी द्वारा अपराध के कथित मामले में वर्तमान अभियुक्त की संलिप्तता दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है. इसके अलावा वर्तमान आरोपी के संबंध में जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में है.'
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) को मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन में रखा गया था. बता दें कि कुछ महीने पहले पुणे पुलिस ने तेलतुंबडे के गोवा स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस को आनंद के पास से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले थे. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में कोरेगांव भीमा हिंसा के सिलसिले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज करने के बाद तेलतुंबडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुणे की अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
VIDEO : सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
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