
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
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इंदौर में 2012 में तीन पुरुषों ने चार साल की बच्ची से किया था रेप
पुणे में 2007 में दो पुरुषों ने 22 साल की लड़की से किया था बलात्कार
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों मामलों में क्षमा याचानाएं ठुकराई
बलात्कार और हत्या के इंदौर के जघन्य मामले में अपराध के एक साल बाद ही शहर की एक अदालत ने जितेंद्र उर्फ जीतू, बाबू उर्फ केतन और सन्नी उर्फ देवेन्द्र को सजाए मौत सुना दी थी.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 2014 में और सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2015 को सजाए मौत की पुष्टि कर दी थी.
राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति के अनुसार मुखर्जी ने 25 मई को उनकी क्षमायाचना खारिज कर दी.
पुणे मामले में टैक्सी ड्राइवर पुरूषो}ाम दशरथ बोराटे और उसके सहयोगी प्रदीप यश्वंत कोकाड़े ने महिला का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी. महिला ने दफ्तर जाने के लिए टैक्सी ली थी.
निचली अदालत ने दोनों को सजाए मौत सुनाई थी. बंबई उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट इसकी पुष्टि कर चुके हैं. राष्ट्रपति ने 26 मई को उनकी क्षमायाचना ठुकरा दी.
मुखर्जी राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में अब तक 30 क्षमायाचनाएं ठुकरा चुके हैं. वह पांच जुलाई को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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