नई दिल्ली:
देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 19 जुलाई को होगा। शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुनावी प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बताया कि चुनाव के लिए आयोग की अधिसूचना 16 जून को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 जून होगी।
नामांकन पत्रों की जांच दो जुलाई को की जाएगी जबकि नामांकन पत्र चार जुलाई को वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो 19 जुलाई को मतदान होगा और 22 जुलाई को मतगणना होगी।
मौजूदा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।
राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होने की अर्हता नहीं रखते इसलिए वे चुनाव में शामिल नहीं हो सकते।
आयोग ने केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श कर राज्यसभा के महासचिव को चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की राजधानियों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति का भी फैसला किया गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बताया कि चुनाव के लिए आयोग की अधिसूचना 16 जून को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 जून होगी।
नामांकन पत्रों की जांच दो जुलाई को की जाएगी जबकि नामांकन पत्र चार जुलाई को वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो 19 जुलाई को मतदान होगा और 22 जुलाई को मतगणना होगी।
मौजूदा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।
राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होने की अर्हता नहीं रखते इसलिए वे चुनाव में शामिल नहीं हो सकते।
आयोग ने केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श कर राज्यसभा के महासचिव को चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की राजधानियों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति का भी फैसला किया गया है।
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