रेयान स्कूल के तीनों ट्रस्टियों की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को दस दिनों के भीतर पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी कर फैसला देने के निर्देश दिए हैं.

रेयान स्कूल के तीनों ट्रस्टियों की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

नई दिल्ली:

रेयान स्कूल के तीनों ट्रस्टियों की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को दस दिनों के भीतर पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी कर फैसला देने के निर्देश दिए हैं.

रेयान स्कूल के पिंटो परिवार को हाईकोर्ट से मिली राहत को प्रद्युम्न के पिता ने SC में दी चुनौती

आज रेयान इंटरनेशन स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से रायन स्कूल के ट्रस्टियों पिंटो परिवार को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ मृतक छात्र के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मालिकों पिंटो परिवार को नोटिस जारी किया था.

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हाई कोर्ट ने पांच दिसंबर तक तीनों की गिरफ्तारी पर पांच दिसंबर तक रोक लगा दी थी. याचिकाकर्ता के वकील सुशील टेकरीवाल ने कोर्ट को बताया कि मामले की छानबीन चल रही है. सीबीआई अभी शुरुआती जांच में जुटी है ऐसे में आरोपी को जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकता है. टेकरीवाल की ओर से कहा गया कि इस मौके पर सबूत नष्ट किए जाने का अंदेशा है ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश को खारिज किया जाना चाहिए.


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