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This Article is From Oct 01, 2015

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से सरचार्ज वसूलने के मामले पर होगी सुनवाई

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से सरचार्ज वसूलने के मामले पर होगी सुनवाई
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: एक तरफ जहां टोल टैक्स को लेकर देश भर के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर रहे, वहीं सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए कमर्शियल वाहनों और ट्रकों पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मांग की गई है।  

कामर्शियल वाहनों से की जाए वसूली
गुरुवार को वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की बेंच के सामने कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में एंट्री करने वाले तमाम कमर्शियल वाहनों से टोल चार्ज के अलावा पॉल्यूशन कंपेनसेटरी चार्ज के तौर पर लेवी वसूल की जानी चाहिए। एमिकस क्यूरी व सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने दलील दी कि कमर्शियल वाहनों से पॉल्यूशन कंपेनसेटरी चार्ज वसूला जाए।

एमसी मेहता ने 1985 में दायर की थी याचिका
इस मामले में 1985 में एमसी मेहता ने याचिका दायर की थी। हरीश साल्वे की ओर से कहा गया कि पॉल्यूशन बड़ी समस्या है और सर्दियों के मौसम में यह काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। राजधानी में पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सालवे ने अपनी अर्जी में कहा है कि इस मामले में केंद्र, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को निर्देश दिया जाए कि राजधानी दिल्ली में जो भी कमर्शियल वाहन एंट्री करें उनसे कम से कम 600 रुपये लेवी वसूली जाए। लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी),  जो दो एक्सल वाले हैं, से कम से कम 600 रुपये पॉल्यूशन कंपेनसेशन चार्ज वसूला जाए और 3 एक्सल वाले वाहनों से कम से कम 1200 रुपये प्रति एंट्री वसूला जाए। यह चार्ज टोल चार्ज के अलावा होगा।

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