विज्ञापन
This Article is From Jul 08, 2016

भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी सांसद वरुण गांधी को कोर्ट ने भेजा नोटिस

भड़काऊ भाषण  देने के मामले में  बीजेपी सांसद वरुण गांधी को कोर्ट ने भेजा नोटिस
वरुण गांधी (फाइल फोटो)
पीलीभीत: पीलीभीत जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुल्तानपुर से भाजपा सांसद वरुण गांधी को लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण पर आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच का आरोप लगा था। जिसमें 2013 में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। उन्हें दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचने का नोटिस वरुण को भेजा गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले वरुण के खिलाफ जनपद के थाना बरखेड़ा और कोतवाली सदर में हेट स्पीच और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दो मुकदमे दर्ज हुए थे और इन मुकदमों में वरुण गांधी को सीजेएम न्यायलय ने 2013 में साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था।

सीजेएम अदालत के निर्णय के खिलाफ मई 2013 में पहले समाजसेवी असद हयात फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायलय में अपील की थी। तब से इस मामले में कई तारीख पड़ चुकी हैं, वरुण गांधी को उनके पते पर कई समन भेजे गए लेकिन न तो समन तामील हुए, और न ही वरुण गांधी किसी तारीख पर अदालत पहुंचे।

समाजसेवी असद हयात के अधिवक्ता एम ए कादरी शाकिर ने बताया कि इसी आधार पर उन्होंने एवं सरकार के वकील दोनों ने अदालत से वरण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की, जिसके बाद अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से भाजपा सांसद को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली तारीख 30 सितम्बर 2016 है।

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण, वरुण गांधी, पीलीभीत, Varun Gandhi, Hate Speech
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com