डीएनडी पर टोल खत्म करने के लिए याचिका, दिल्ली सरकार और नोएडा को अदालत का नोटिस

डीएनडी पर टोल खत्म करने के लिए याचिका, दिल्ली सरकार और नोएडा को अदालत का नोटिस

डीएनडी फ्लाईओवर (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को डीएनडी फ्लाईओवर का प्रयोग करने वाले यात्रियों से टोल लेना बंद करने के निर्देश का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर आप सरकार और नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) को नोटिस जारी किए। याचिका में इस मांग के लिए आधार यह बताया गया कि यह अवैध है।

अदालत ने 15 दिसंबर तक जवाब मांगा
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने एक याचिका पर 15 दिसंबर तक दिल्ली सरकार और नोएडा से जवाब मांगा। एक ट्रस्ट द्वारा दायर इस याचिका में दक्षिण दिल्ली के महारानी बाग और नोएडा में ओखला बैराज के बीच एक पुल बनाने के लिए दिल्ली सरकार और नोएडा के बीच जनवरी 1998 के एक समझौते को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

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जनहित याचिका में ‘कंफेडरेशन आफ एनसीआर रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन’ ने दावा किया कि नोएडा टोल सेतु परियोजना कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय ब्यौरों को जानबूझकर सार्वजनिक क्षेत्र से दूर रखा जा रहा है।