कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने कहा है कि अब मुंबई में 200 या उससे अधिक लोगों की मौजूदगी के साथ किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी. बीएमसी की ओर से 20 दिसंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक ऐसे कार्यक्रमों या समारोहों के आयोजन के लिए स्थानीय सहायक नगर आयुक्त की अनुमति लेनी होगी.
Coronavirus Update: महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए मामले आए सामने, 65 हुई मरीजों की संख्या
बीएमसी के मुताबिक इसके अलावा, स्थानीय वार्ड अधिकारियों को अपने प्रतिनिधियों को यह जांचने के लिए भेजना चाहिए कि क्या ऐसे कार्यक्रमों में कोविड-19 संबंधी मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है. इसके अलावा बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी, जबकि खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए 25 प्रतिशत लोगों के साथ ही अनुमति प्रदान की जाएगी.
बीएमसी के सर्कुलर के मुताबिक इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 11 नए मामले सामने आए है. जिसके चलते यहां इस वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 11 और लोग कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित पाए गए हैं.
टेस्ट नहीं होता तो न कोरोना का पता चलता और न ही ओमिक्रॉन का
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं