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This Article is From Jan 15, 2020

जम्मू-कश्मीर में आंशिक रूप से बहाल हुई ब्रॉडबैंड और 2G इंटरनेट सेवा

इंटरनेट सेवा प्रदाता आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा (मैक बाइंडिंग के साथ) प्रदान करेंगे. 

जम्मू-कश्मीर में आंशिक रूप से बहाल हुई ब्रॉडबैंड और 2G इंटरनेट सेवा
श्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जाएंगे.
  • सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को बताया था मौलिक अधिकार
  • 15 जनवरी से आदेश होगा लागू
  • अनुच्छेद 370 हटाने के समय से बंद था इंटरनेट
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नई दिल्ली:

विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद से जम्मू-कश्मीर में बंद इंटरनेट आज से कुछ हिस्सों में शुरू हो गया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार की शाम जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा और होटलों, यात्रा प्रतिष्ठानों तथा अस्पतालों समेत जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा बहाल करने की अनुमति दे दी. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया हैं, जब उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने का आदेश दिया था.

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एक सरकारी बयान में कहा गया कि यह आदेश 15 जनवरी से लागू होगा और सात दिनों तक लागू रहेगा. अपने तीन पृष्ठ के आदेश में प्रशासन ने कहा कि कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जाएंगे. इंटरनेट सेवा प्रदाता आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा (मैक बाइंडिंग के साथ) प्रदान करेंगे. 

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पर्यटन की सुविधा के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट होटलों और यात्रा प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाएगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग सहित सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्ट-पेड मोबाइलों पर 2जी मोबाइल ‘कनेक्टिविटी' की अनुमति दी जायेगी. उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार है.
 

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