महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दत्त की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया है (फाइल फोटो)
मुंबई:
महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.विद्यासागर राव ने अभिनेता संजय दत्त की दया याचिका को खारिज कर दिया है। आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी संजय दत्त फिलहाल पुणे के येरवडा जेल में सज़ा काट रहे हैं। फिलहाल दत्त 30 दिन के पेरोल पर जेल से बाहर आए हुए हैं।
गृह विभाग की सिफारिश
यह याचिका 2013 में एक संगठन ने दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल विद्यासागर राव ने राज्य के गृह विभाग की सिफारिश पर याचिका को खारिज किया है जिसमें लिखा गया है कि अभिनेता दत्त की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया है इसलिए माफी देने से एक गलत उदाहरण पेश होगा।
संजय दत्त, 1993 के सीरियल बम विस्फोट के मामले में 42 महीनों की सजा काट रहे हैं। 2007 में उन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी तब 18 महीने की सज़ा काटने के बाद वह बाहर आ गए थे। लेकिन 2013 में कोर्ट ने एक बार फिर उन्हें बाकी की सज़ा काटने के लिए पुणे जेल भेज दिया। दत्त की सज़ा फरवरी 2016 तक रहेगी।
गृह विभाग की सिफारिश
यह याचिका 2013 में एक संगठन ने दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल विद्यासागर राव ने राज्य के गृह विभाग की सिफारिश पर याचिका को खारिज किया है जिसमें लिखा गया है कि अभिनेता दत्त की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया है इसलिए माफी देने से एक गलत उदाहरण पेश होगा।
संजय दत्त, 1993 के सीरियल बम विस्फोट के मामले में 42 महीनों की सजा काट रहे हैं। 2007 में उन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी तब 18 महीने की सज़ा काटने के बाद वह बाहर आ गए थे। लेकिन 2013 में कोर्ट ने एक बार फिर उन्हें बाकी की सज़ा काटने के लिए पुणे जेल भेज दिया। दत्त की सज़ा फरवरी 2016 तक रहेगी।
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