कोरोना केसों में बढ़ोतरी : उत्तर प्रदेश में शनिवार रात से नाइट कर्फ्यू (11 बजे से सुबह 5 बजे) लागू

UP Night Curfew : राज्य में शनिवार रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा. आदेश के मुताबिक, राज्य में हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा होगा. मध्य प्रदेश के बाद यूपी में क्रिसमस की रात से हर रात नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है. 

लखनऊ:

कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार का डर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. वहीं, आने वाले दिनों क्रिसमस और न्यू ईयर के आयोजनों को देखते हुए कई राज्य सरकारें एहितयाती कदम उठा रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में  नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Uttar Pradesh) लगाने की घोषणा की गई है. राज्य में शनिवार रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा. आदेश के मुताबिक, राज्य में हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा होगा. मध्य प्रदेश के बाद यूपी में क्रिसमस की रात से हर रात नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है. 

इसके अलावा शादी समारोहों और दूसरे सार्वजनिक समारोहों को लेकर भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं. अब राज्य में किसी भी शादी और समारोह में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. वहीं इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा.

ओमिक्रॉन के डर और कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं. प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 31 नए केस सामने आए थे. अभी तक यूपी में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर राज्य में कोविड के खिलाफ लड़ाई की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय टीम को दिशा-निर्देश दिए हैं. मास्क की अनिवार्यता को और सख्ती से लागू करने और ट्रेसिंग-टेस्टिंग की गति को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

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बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार से एहतियात के तौर प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी. सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाम को लोगों को एक संदेश में कहा, ‘हम आज एक और फैसला कर रहे हैं कि रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगेगा. अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे.'