दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अपने भाई की अंत्येष्टि के बाद होने वाले संस्कारों को संपन्न कराने के लिए मंगलवार को 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। चौटाला अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की जेल काट रहे हैं।
ओमप्रकाश चौटाला के भाई का गत रविवार को निधन हो गया था। न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 79-वर्षीय चौटाला को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
इंडियन नेशनल लोकदल नेता ने सोमवार को अपने छोटे भाई एवं दिवंगत देवीलाल के पुत्र प्रताप सिंह की हरियाणा में उनके पैतृक गांव में हुई अंत्येष्टि में तिहाड़ जेल अधिकारियों की हिरासत में भाग लिया।
न्यायाधीश ने कहा, पारिवारिक परंपराओं के अनुसार सबसे बुजुर्ग सदस्य की उपस्थिति अंतिम संस्कारों में सामाजिक रूप से अपेक्षित होती है। सीबीआई से चौटाला के जमानत देने के अनुरोध पर जवाब देने को कहा गया था। सीबीआई ने हालांकि इसका विरोध नहीं किया, लेकिन न्यायाधीश से अनुरोध किया कि इस अवधि को 21 दिन से घटाकर 12 दिन कर दिया जाए।
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