प्रतीकात्मक तस्वीर
ब्रह्मपुर:
चिटफंड घोटाला मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने एक चिटफंड योजना चलाने वाली कंपनी की संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी का शनिवार को आदेश दिया. विशेष न्यायाधीश पीके पटनायक ने यह आदेश गंजाम के अतिरिक्त जिलाधिकारी सरोज मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर दिया.
उन्होंने कटलून मैनेजमेंट एंड फाइनांशियल सर्विसेज लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने की अदालत से अनुमति मांगी थी ताकि ठगे गए निवेशकों का धन लौटाया जाना सुनिश्चित किया जा सके. प्रशासन ने जिले के भंजनागारा इलाके में कंपनी के स्वामित्व वाली 37 एकड़ से अधिक जमीन और एक लक्जरी कार जब्त की थी.
विशेष अभियोजक बिजय कुमार प्रधान ने बताया कि संपत्तियों की नीलामी की जाएगी और बिक्री से हासिल धन को कंपनी ने जिन निवेशकों को चूना लगाया था, उनके बीच बांट दिया जाएगा.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कटलून मैनेजमेंट एंड फाइनांशियल सर्विसेज लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने की अदालत से अनुमति मांगी थी ताकि ठगे गए निवेशकों का धन लौटाया जाना सुनिश्चित किया जा सके. प्रशासन ने जिले के भंजनागारा इलाके में कंपनी के स्वामित्व वाली 37 एकड़ से अधिक जमीन और एक लक्जरी कार जब्त की थी.
विशेष अभियोजक बिजय कुमार प्रधान ने बताया कि संपत्तियों की नीलामी की जाएगी और बिक्री से हासिल धन को कंपनी ने जिन निवेशकों को चूना लगाया था, उनके बीच बांट दिया जाएगा.
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