प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
सरकार ने कहा है कि रेलकर्मी पहली बार अब यात्रा अवकाश छूट (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 27 मार्च को जारी सर्कुलर में कहा कि वर्तमान एलटीसी निर्देशों के अनुसार, भारतीय रेलवे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और उनके जीवनसाथी एलटीसी सुविधा के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें ‘मुफ्त पास’ सुविधा उपलब्ध है. हालांकि सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि उन्हें भी एलटीसी के दायरे में शामिल किया जाए. मंत्रालय ने कहा कि रेल मंत्रालय की सलाह से इस विभाग ने इस मामले में विचार किया. यह फैसला किया गया कि रेलवे कर्मचारियों को चार साल में एक बार पूरे भारत में एलटीसी का लाभ उठाने का मौका दिया जा सकता है.
मंत्रालय ने कहा कि पूरे भारत में एलटीसी रेलकर्मियों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक होगी. हालांकि, रेल कर्मचारी रेलवे सेवा पास नियमों से संचालित होते रहेंगे और उनके द्वारा सीसीएस (एलटीसी) नियमों के तहत पूरे भारत में एलटीसी का लाभ पास नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत विशेष आदेश के जरिये उठाया जाएगा.
हालांकि वे ड्यूटी पास, स्कूल पास और मेडिकल आधार पर विशेष पास सहित अन्यप्रकार के पासों के लिए योग्य बने रहेंगे. इसमें कहा गया कि अगर रेलकर्मी विशेष पास का लाभ उठा चुके हैं तो उस साल उन्हें एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मंत्रालय ने कहा कि पूरे भारत में एलटीसी रेलकर्मियों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक होगी. हालांकि, रेल कर्मचारी रेलवे सेवा पास नियमों से संचालित होते रहेंगे और उनके द्वारा सीसीएस (एलटीसी) नियमों के तहत पूरे भारत में एलटीसी का लाभ पास नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत विशेष आदेश के जरिये उठाया जाएगा.
हालांकि वे ड्यूटी पास, स्कूल पास और मेडिकल आधार पर विशेष पास सहित अन्यप्रकार के पासों के लिए योग्य बने रहेंगे. इसमें कहा गया कि अगर रेलकर्मी विशेष पास का लाभ उठा चुके हैं तो उस साल उन्हें एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा.
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