
निजी कंपनियों के विमान से भी यात्रा कर सकेंगे सरकारी बाबू
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जरूरत पर निजी विमानन कंपनी से हवाई यात्रा का प्रावधान
केंद्र सरकार ने इस संबंध में 26 अक्टूबर को आदेश दिया
अंगों के दान/प्रत्यारोपण के लिए निजी एयरलाइंस से यात्रा कर सकते हैं.
केंद्र सरकार ने इस संबंध में 26 अक्टूबर को आदेश संख्या 190241041201 6-E. lV जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी सेवक (कोई भी, केवल अधिकारीगण ही नहीं) अंगों के दान/प्रत्यारोपण के लिए निजी एयरलाइंस से यात्रा कर सकते हैं.
भारत सरकार में उपसचिव निर्मला देव ने वित्त सचिव से अनुमोदन के बाद यह आदेश सरकारी विभागों को भेजा है. इस आदेश में कहा गया है कि अंग प्रत्यारोपण के कुछ मामलों में रोगी या अंग के समय पर पहुंचने, जो इस प्रक्रिया का एक अति महत्वपूर्ण भाग है, में एयर इंडिया की उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण विलंब हो जाता है. सरकार ने कहा कि ऐसे आवेदन आते हैं कि सरकारी कर्मचारी को ऐसे मामलों में कार्येत्तर अनुमोदन प्राप्त करने में देरी या कहें कठिनाई होती है.
सरकार ने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि अंगों के निकाले जाने या अंगों के प्रत्यारोपण के मामलों में तात्कालिकता, जहां रोगी या अंगों को शीघ्र पहुंचना पड़ता है, को देखते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में सरकारी सेवकों को एयर इंडिया से भिन्न किसी एयरलाइंस से यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है.
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