दिल्ली में अब एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनके अलावा पुलिस और सेना के इमरजेंसी वाहनों को भी लालबत्ती लगाने की छूट दे दी है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2013 को जारी अपने आदेश में कहा था कि सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही लालबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी पुलिस, एंबुलेंस और इमरजेंसी वाहन नीली या मिक्स लाइटें लगा सकते हैं।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और कहा था कि पुलिस को किसी इमरजेंसी के वक्त काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा रात के वक्त लालबत्ती बाकिी लाइटों से तेज प्रभाव वाली है। ऐसे में पुलिस के इमरजेंसी वाहनों को लालबत्ती की इजाजत दी जाए।
सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपने आदेशों मे संशोधन कर दिया। नए आदेशों के तहत अब करेंगे। इनमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड के अलावा पुलिस और सेना के इमरजेंसी वाहन शामिल हैं।
इस मामले में दिल्ली सरकार के वकील वसीं कादरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजधानी में एंबुलैंस और इमरजेंसी वाहनों को काफी राहत मिलेगी और किसी इमरजेंसी के वक्त उन्हें रास्ता मिलने में आसानी होगी।
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