गौतमबुद्ध नगर के नोएडा (Noida) स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ (Molestation) करने वाले शिक्षक नीरज गंगवार को जिला अदालत ने दोषी ठहराया और पांच साल की सजा सुनाई है. साथ ही, दस हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. अर्थ दंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के सेक्टर 50 में स्थित एक स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक नीरज गंगवार पुत्र विजय बहादुर गंगवार निवासी जल वायु विहार ग्रेटर नोएडा ने दो छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी .इस मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य लता राणा ने वर्ष 2019 में थाना सेक्टर 49 में शिकायत दर्ज कराई थी.
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उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया था. उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो- फर्स्ट (POCSO First) द्वारा की जा रही थी. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह, गवाहों की गवाही और पुलिस द्वारा पेश किये गये सबूत के आधार पर न्यायालय ने बुधवार को अपना निर्णय दिया.
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उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है.वहीं महिलाओं के प्रति हुए अपराध की न्यायालय में चल रहे मुकदमों की पुलिस द्वारा भरपूर पैरवी की जा रही है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं