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This Article is From Jul 21, 2015

राजस्थान निकाय चुनाव के नए नियम, घर में टॉयलेट होगा तभी लड़ सकेंगे चुनाव

राजस्थान निकाय चुनाव के नए नियम, घर में टॉयलेट होगा तभी लड़ सकेंगे चुनाव
फाइल फोटो : वसुंधरा राजे
जयपुर: राजस्थान में अब अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो निकाय चुनाव यानी म्युनिसिपल इलेक्शन का टिकट नहीं मिल पाएगा। राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर कहा है कि अगर किसी को निकाय चुनाव लड़ना है तो उसके घर में शौचालय है, इसका शपथ पत्र उम्मीदवार से लिया जाएगा।

साथ ही निकाय चुनाव लड़ने के लिए दसवीं पास होना भी ज़रूरी होगा। राजस्थान सरकार का मानना है की पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लाने के बाद, कई पढ़े-लिखे और प्रोफेशनल लोग पंचायती राज में आए हैं, इसलिए अब ये आधार निकायों के लिए भी लागू किया जा रहा है।

राज्य चुनाव आयोग जल्द ही 129 निकायों के लिए चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, यानी इस बार होने वाले निकायों के चुनाव में ये योग्‍यता लागू हो जाएगी।

राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा, 'स्वच्‍छ हिंदुस्तान और स्वच्‍छ राजस्थान' हमारी परिकल्पना है और जो चुनाव के लिए आवेदन करेगा, उसके घर में शौचालय होने का शपथ पत्र भी उससे लिया जाएगा।

हालांकि कांग्रेस ने यह नियम अध्यादेश के ज़रिये लाने पर राज्य में बीजेपी सरकार की आलोचना की है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा "पहले ये नियम सांसद और विधायक पर लागू होना चाहिए और इसे विधानसभा में क्यों नहीं पास किया जाता है? सरकार हर बार अध्यादेश का रास्ता क्यों अपना रही है?

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