Rajasthan Municipal Elections
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नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
- Friday December 19, 2025
- Written by: विश्वास शर्मा, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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Rajasthan Municipal Election Results 2019: कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें, बीजेपी पिछड़ी, निर्दलीय निभाएंगे अहम भूमिका
- Tuesday November 19, 2019
- Reported by: भाषा
राज्स्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है. राजस्थान में 49 नगर निकायों में कुल 2105 वार्डों में से कांग्रेस ने 961, बीजेपी ने 737, बसपा ने 16 जबकि निर्दलीयों ने 386 सीटों पर जीत दर्ज की है. नगर निकाय के गठन में इस बार निर्दलीयों की भूमिका अहम होगी विशेष कर पिलानी में.
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राजस्थान निकाय चुनाव के नए नियम, घर में टॉयलेट होगा तभी लड़ सकेंगे चुनाव
- Tuesday July 21, 2015
- Reported by Harsha Kumari Singh
राजस्थान में अब अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो निकाय चुनाव यानी म्युनिसिपल इलेक्शन का टिकट नहीं मिल पाएगा। राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर कहा है कि अगर किसी को निकाय चुनाव लड़ना है तो उसके घर में शौचालय है, इसका शपथ पत्र उम्मीदवार से लिया जाएगा।
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नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
- Friday December 19, 2025
- Written by: विश्वास शर्मा, Edited by: गौरव कुमार द्विवेदी
Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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- Tuesday November 19, 2019
- Reported by: भाषा
राज्स्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है. राजस्थान में 49 नगर निकायों में कुल 2105 वार्डों में से कांग्रेस ने 961, बीजेपी ने 737, बसपा ने 16 जबकि निर्दलीयों ने 386 सीटों पर जीत दर्ज की है. नगर निकाय के गठन में इस बार निर्दलीयों की भूमिका अहम होगी विशेष कर पिलानी में.
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- Tuesday July 21, 2015
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राजस्थान में अब अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो निकाय चुनाव यानी म्युनिसिपल इलेक्शन का टिकट नहीं मिल पाएगा। राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर कहा है कि अगर किसी को निकाय चुनाव लड़ना है तो उसके घर में शौचालय है, इसका शपथ पत्र उम्मीदवार से लिया जाएगा।
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