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This Article is From Jul 19, 2016

RSS के खिलाफ बयान पर माफी नहीं, कोर्ट में ऐतिहासिक तथ्य और सबूत रखेंगे राहुल गांधी : कांग्रेस

RSS के खिलाफ बयान पर माफी नहीं, कोर्ट में ऐतिहासिक तथ्य और सबूत रखेंगे राहुल गांधी : कांग्रेस
राहुल गांधी की फाइल फोटो
नई दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे और इसकी बजाय वह अपने दावे के समर्थन में अदालत के समक्ष ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्य के साथ उसकी पुष्टि करेंगे।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'राहुल गांधी के खेद प्रकट करने या माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह का सुझाव पहले भी दिया गया और राहुल गांधी ने उसे स्वीकार नहीं किया।' सुरजेवाला ने कहा, 'गांधी परिपक्व नेता हैं और ऐतिहासिक तथ्यों की उन्हें गहन जानकारी है। कांग्रेस पार्टी और गांधी उचित मंच पर इन टिप्पणियों का बचाव करेंगे।' उन्होंने कहा कि चूंकि मामला फैसले के लिए लंबित है इसलिए 'हम इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करेंगे।'

(पढ़ें- RSS वाले राहुल गांधी को करना पड़ सकता है मानहानि केस का सामना)
कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने मानहानि के मुकदमे की संवैधानिकता के साथ-साथ महाराष्ट्र हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें तलब करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि मानहानि के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाला आदेश विशेष अनुमति याचिका के जरिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए लंबित है।

सुरजेवाला ने कहा, 'मामला आज सूचीबद्ध था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश सुनाए बिना इसे 27 जुलाई को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। पक्षकारों के वकील और अदालत द्वारा दिए गए किसी भी बयान पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।'

कांग्रेस की ब्रीफिंग में पार्टी प्रवक्ता गौरव गोगोई ने कहा, 'राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर वह माफी नहीं मांगेंगे और मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि वह अपनी बातों को साबित करने के लिए ऐतिहासिक सबूतों के साथ तथ्यों को पेश करेंगे और जिन तथ्यों को हम सब जानते हैं उसे सबके सामने लाने में मदद करेंगे।' उन्होंने कहा, 'इस मौके पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है और हम आश्वस्त हैं कि हम मजबूत मामला पेश करेंगे और अंतिम फैसले पर सुनवाई होनी बाकी है और मामले पर उसके पूर्ण गुण-दोष के साथ सुनवाई की जानी है।'

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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