1984 दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- कोई छोटा केस नहीं

1984 सिख विरोधी दंगों के मामले उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इनकार कर दिया है.

1984 दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- कोई छोटा केस नहीं

सज्जन कुमार ने तबियत और बढ़ती उम्र के आधार पर मांगी थी जमानत, खारिज. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज
  • कोर्ट ने कहा- कोई छोटा केस नहीं
  • तबियत और उम्र के आधार पर मांगी थी जमानत
नई दिल्ली :

1984 सिख विरोधी दंगों (1984 riots case) के मामले उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को सुप्रीम कोर्ट से कई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इनकार कर दिया है. दरअसल, सज्जन कुमार की ओर से बढ़ती उम्र और बीमारी को आधार बनाकर जमानत मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह कोई छोटा-मोटा केस नहीं है. मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि 'अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी नहीं है. ऐसे में हम मंजूरी नहीं दे सकते. हम याचिका खारिज करते हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई अदालत खुलने के बाद होगी. दालत ने सज्जन की अस्पताल में रहने देने की अर्जी भी ठुकराई और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं है.

सज्जन की ओर से कोर्ट को बताता गया था कि उनकी जमानत याचिका काफी समय से लंबित है. उनकी याचिका में कहा गया था कि 'उनकी उम्रकैद की सजा एक तरह से मौत की सजा बन सकती है अगर उनको जेल में कुछ हो गया तो.' वो कोर्ट के आदेशों के मुताबिक एम्स के बोर्ड के सामने भी उपस्थित हुए थे, लेकिन कोरोना के चलते वो फिर से एम्स नहीं जा पाए.

दिसंबर, 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. तभी से वो जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उम्र और बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत देने से फिलहाल इनकार किया. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा.

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