New Delhi:
नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या मामले में पूर्व राज्य सभा सदस्य डीपी यादव के पुत्र विकास यादव एवं भांजे विशाल यादव की मदद करने वाले गैंगस्टर सुखदेव पहलवान को भी अपहरण और हत्या के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेआर आर्यन ने सुखदेव पहलवान को साक्ष्य नष्ट करने के मामले में भी दोषी ठहराया। पहलवान जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। 2005 में फिर से गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ अलग से सुनवाई शुरू की गई थी। अदालत ने कहा कि वह कल इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि पहलवान को कितनी सजा दी जाए। अदालत ने कहा कि हत्या के दौरान विकास और विशाल के साथ पहलवान मौजूद था। इससे पहले, विकास और विशाल को नितीश हत्याकांड के सिलसिले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
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