निर्भया मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए.

निर्भया मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

निर्भया मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

खास बातें

  • निर्भया मामले ने केंद्र और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
  • दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
  • निर्भया के दोषियों को फांसी देने से जु़ड़ी थी याचिका
नई दिल्ली:

केंद्र और दिल्ली सरकार ने निर्भया सामूहिक बलात्कार (Nirbhaya Case) और दुष्कर्म मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) द्वारा याचिका खारिज करने को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का रुख किया है. उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ घंटे बाद केंद्र और दिल्ली सरकार ने इसे चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल कर दी. बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए, ना कि अलग-अलग. बता दें कि केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन दोषियों की याचिका किसी भी फोरम में लंबित नहीं है उन्हें फांसी पर लटकाया जाए. बता दें कि केंद्र ने तर्क दिया था कि एक दोषी की याचिका लंबित होने से दूसरे दोषियों को राहत नहीं दी सकती. 

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अदालत ने 2017 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषियों की अपील खारिज किए जाने के बाद डेथ वारंट जारी करवाने के लिए कदम नहीं उठाने पर संबंधित प्राधिकारों को जिम्मेदार ठहराया. निचली अदालत ने 31 जनवरी को मामले में चारों दोषियों - मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) की फांसी पर ‘‘अगले आदेश तक'' रोक लगा दी थी. फिलहाल, चारों दोषी तिहाड़ जेल में हैं. 

देखें वीडियो - सिटी एक्सप्रेस: निर्भया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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