NDTV इंडिया बैन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए टाली

NDTV इंडिया बैन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए टाली

एनडीटीवी इंडिया पर सरकार ने एक दिन का प्रतिबंध लगाया है.

खास बातें

  • एजी ने बताया कि मंत्री NDTV से मिले हैं और बैन होल्ड हो गया है
  • NDTV की ओर से फली नरीमन ने कहा, केस को चार हफ्ते टाल दिया जाए
  • याचिका में 9 नवंबर को NDTV इंडिया के प्रसारण पर बैन को चुनौती दी गई है.
नई दिल्ली:

NDTV के हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है. कोर्ट में सरकार की ओर से एजी ने बताया कि मंत्री NDTV से मिले हैं और बैन होल्ड हो गया है, - इसलिए इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है.

NDTV की ओर से फली नरीमन ने कहा कि केस को चार हफ्ते टाल दिया जाए . सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा है कि बैन पर होल्ड कर दिया गया है. (सूचना प्रसारण मंत्रालय ने NDTV इंडिया पर एक दिन के बैन के अपने आदेश को स्थगित किया )

NDTV ने भारत से अपलिंक करने वाले टेलीविजन चैनलों की गाइडलाइन के 5 और 8 के साथ-साथ केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 को चुनौती दी है और कहा है कि ये संविधान के आर्टिकल 14 और 19 (1) (a) का उल्लंघन करती हैं.

याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 9 नवंबर को NDTV इंडिया के प्रसारण पर बैन लगाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है.

उल्लेखनीय है कि एनडीटीवी के हिंदी चैनल पर एक दिन के बैन संबंधी आदेश को चौतरफा आलोचना के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने स्‍थगित कर दिया है. यह फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस बैन पर स्‍टे संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था.

सरकार ने NDTV इंडिया पर इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान संवेदनशील जानकारी का प्रसारण करने का आरोप लगाते हुए बुधवार, 9 नवंबर को उसे एक दिन के लिए ऑफएयर रखे जाने का आदेश दिया था.

NDTV ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा था कि अन्य चैनलों तथा समाचारपत्रों ने भी वही जानकारी दिखाई या रिपोर्ट की थी.


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