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This Article is From Jul 02, 2018

नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस के फाइनल ड्राफ्ट की डेडलाइन 30 जुलाई तक बढ़ी

असम में विदेशियों की पहचान कर वापस भेजने के लिए बनाया जा रहा है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस

नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस के फाइनल ड्राफ्ट की डेडलाइन 30 जुलाई तक बढ़ी
प्रतीकात्मक फोटो.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कोर्ट ने स्टेट कोआर्डिनेटर की सुरक्षा पर रिव्यू करने के आदेश दिए
कहा, किसी भी सूरत में NRC का काम नहीं रुकेगा
निकाय चुनाव के लिए NRC की टीम का इस्तेमाल नहीं हो
नई दिल्ली: असम में विदेशियों की पहचान कर वापस भेजने के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस (NRC) बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल NRC ड्राफ्ट जारी करने की डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी है. कोर्ट ने स्टेट कोआर्डिनेटर प्रतीक हजेला की सुरक्षा पर रिव्यू करने के आदेश दिए हैं. डीजीपी रिव्यू कर एक हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करेंगे.  

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा था कि कोर्ट का काम ही असंभव को संभव बनाना है. NRC बनाने का जो काम एक बड़ा मजाक माना जा रहा था वह हकीकत होने जा रहा है. किसी भी सूरत में NRC का काम नहीं रुकेगा.  कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए NRC के कोआर्डिनेटर और उनकी टीम को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कोई भी स्थिति हो NRC का काम जारी रहेगा और इसके लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा. स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए आप बाहर से लोग लाइए, बल लाइए, लेकिन NRC का काम नहीं रुकेगा. 

VIDEO : असम में पहचान का संकट

कोर्ट ने कहा कि कार्डिनेटर की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर-जनवरी में 38 लाख आवेदनों का वैरिफिकेशन हुआ है. 30 जुलाई तक NRC का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस शेड्यूल पर निगरानी करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से AG केके वेणुगोपाल और असम की ओर से ASG तुषार मेहता की दलीलों को ठुकरा दिया था कि कई कारण हैं कि राज्य में NRC के काम में देरी हो सकती है. इसमें स्थानीय निकाय के संभावित चुनाव भी एक वजह है. इसलिए NRC के लिए और वक्त दिया जाए.

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