सीबीआई ने मामले की जांच पूरी करने के लिए कोर्ट से छह महीने का समय मांगा था.
नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने लिए सीबीआई को तीन महीने का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बृजेश ठाकुर को झटका देते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों के पक्ष को कोर्ट नहीं सुनेगा. कोर्ट ने धारा-377, IT एक्ट और विजिटर जो लड़कियों का उत्पीड़न, ड्रग्स या ट्रैफिकिंग करते थे उनके बारे में भी जांच करने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों के कंकाल बरामद हुए है, सीबीआई को इस बाबत जांच करनी है कि आखिर ये कंकाल किसके है. सीबीआई ने मामले की जांच पूरी करने के लिए कोर्ट से छह महीने का समय मांगा था.