बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा. (File Photo)
नई दिल्ली:
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की आरोपी बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को वापस ले ली. मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह सरेंडर कर चुकी हैं, लिहाजा याचिका पर सुनवाई न की जाए. इसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की मंजूदी दे दी. मंजू वर्मा ने आर्म्स एक्ट केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.
बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई थी. बिहार सरकार ने कहा था कि वह पूर्व मंत्री को ढूंढ़ने में नाकाम हो रही है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.
बता दें, इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी. बाद में मंजू वर्मा ने 20 नवंबर को बिहार के बेगूसराय की एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में आरोप लगने के बाद मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद मंजू वर्मा के पति को भी गिरफ्तार किया गया था.
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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम मामलों की सुनवाई करते हुए बिहार के सभी शेल्टर होम के 17 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी. मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा कि अगर आपने सही काम किया होता तो यह नौबत नहीं आती.
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गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के यौन शोषण की जांच कर रही सीबीआई ने मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत अर्जुनटोला स्थित आवास पर बीते 17 अगस्त को छापेमारी की थी. इस दौरान उनके घर से 50 कारतूस बरामद हुए थे. इस मामले में सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार के आवेदन पर चेरिया बरियारपुर थाना में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ धारा 25(1)ए, 26 एवं 35 के तहत कांड संख्या 143/18 दर्ज की गई थी. इस मामले में चंद्रशेखर वर्मा ने 29 अक्तूबर को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन मंजू वर्मा फरार थीं.
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